Rajasthan Pension Yojana : अभी पाएं ₹1150 से ₹1500 तक मासिक पेंशन – फ्री और सुरक्षित ऑनलाइन Easy Apply Now

Rajasthan Pension Yojana,Apply for Rajasthan Pension Yojana 2025 online
क्रम संख्यादस्तावेज़ का नामविवरण
1आधार कार्डपहचान और पते के प्रमाण के रूप में आवश्यक
2जनाधार कार्डयदि उपलब्ध हो, तो जोड़ना आवश्यक
3निवास प्रमाण पत्रराजस्थान राज्य का निवासी होने का प्रमाण
4आय प्रमाण पत्रपात्रता के लिए आय सीमा दिखाने हेतु
5बैंक पासबुक की प्रतिपेंशन राशि बैंक खाते में भेजने के लिए
6पासपोर्ट साइज फोटो (2 नग)आवेदन फॉर्म पर लगाने हेतु
7जन्म तिथि प्रमाण पत्रआयु सत्यापन के लिए
8दिव्यांगता प्रमाण पत्रयदि दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हों
9मृत्यु प्रमाण पत्र व विवाह प्रमाण पत्रयदि विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हों
सेवाविवरणलिंक
🔎 आवेदन की स्थितिअपने आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें Status Link
💰 पेंशन राशि स्थितिबैंक में भेजी गई पेंशन राशि की जानकारी देखें Payment Link
🏡 योजना सूचीअपने गांव/शहर की सूची देखें Scheme List

Rajasthan Pension Yojana – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1: राजस्थान पेंशन योजना 2025 के लिए कौन पात्र है?

राजस्थान का कोई भी निवासी जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, और जिसकी आय निर्धारित सीमा से कम है, वह वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र है। इसके अतिरिक्त, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन एवं अन्य पात्र वर्ग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Q2: पेंशन राशि कितनी होती है?

वर्तमान में लाभार्थियों को ₹1150 से ₹1500 प्रति माह तक की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, जो उनके वर्ग और आयु पर निर्भर करती है।

Q3: Rajasthan Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आप राजस्थान सरकार की SSP वेबसाइट या RajSSP App के माध्यम से फ्री और सुरक्षित आवेदन कर सकते हैं।

Q4: आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

आप इस लिंक पर जाकर अपना जनाधार या आवेदन नंबर डालकर स्थिति देख सकते हैं।

Q5: क्या ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है?

हाँ, आप अपने ग्राम पंचायत, नगर पालिका, या निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Q6: पेंशन कितने समय में शुरू होती है?

सभी दस्तावेज़ और पात्रता सही होने पर आमतौर पर 30 से 60 कार्यदिवसों के भीतर पेंशन स्वीकृत होकर खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है।

Q7: यदि आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

आप संबंधित SDM कार्यालय या जनसेवा केंद्र पर संपर्क करके कारण जान सकते हैं और आवश्यक सुधार करके दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

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