Short Information:भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करना है इस योजना के तहत पात्र किसानों को ₹6,000 सालाना सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

क्या है पीएम किसान योजना?
PM-KISAN योजना के तहत, सरकार हर पात्र किसान को ₹6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता देती है। यह राशि तीन समान किश्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता, तीन किश्तों में ₹2,000-₹2,000।
- सभी लघु और सीमांत किसान पात्र हैं (2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले)।
- सीधा बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर।
- पारदर्शी प्रक्रिया और डिजिटल रजिस्ट्रेशन
PM-KISAN योजना का उद्देश्य
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को वित्तीय सहायता देकर उनकी आय में स्थायित्व लाना है, जिससे वे खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकें और कृषि को लाभदायक बना सकें।
पात्रता मानदंड और अपात्र श्रेणियाँ
पात्रता
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
- भूमि स्वामित्व: लाभार्थी किसान के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, जो उसके नाम पर हो। यह भूमि राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए।
- किसान परिवार की परिभाषा: पति, पत्नी और उनके अवयस्क बच्चे मिलकर एक “किसान परिवार” की श्रेणी में आते हैं। इस पूरे परिवार को मिलाकर सालाना ₹6,000 की सहायता दी जाती है।
- नागरिकता: लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
- लाभार्थी को सक्रिय रूप से खेती-किसानी में संलग्न होना चाहिए।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी हों
- भूतपूर्व लाभार्थियों का सत्यापन: यदि किसान पहले से किसी सरकारी कृषि अनुदान योजना का लाभ ले चुके हैं, तो उनकी पात्रता की पुनः जांच होती है। योजना का लाभ उन्हीं को मिलता है जो इस योजना के विशेष मानकों पर खरे उतरते हैं।
- भूस्वामी महिलाएं: महिला किसान जिनके नाम पर कृषि भूमि है, वे भी पात्र हैं। उन्हें भी किसान परिवार के रूप में मान्यता दी जाती है।
- भूमिहीन किसान: जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है और जो ठेके (lease) पर खेती करते हैं, वे इस योजना में पात्र नहीं माने जाते।
- संयुक्त भूमि स्वामित्व: यदि एक भूमि पर एक से अधिक लोगों का संयुक्त स्वामित्व है, तो उस भूमि के हिस्से के अनुसार ही योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- नवीन किसान: नए किसान जो हाल ही में भूमि खरीदी है या उत्तराधिकार में प्राप्त की है, वे भी भूमि अभिलेखों के अद्यतन होने पर इस योजना के लिए पात्र होते हैं।
अपात्र श्रेणियाँ
- आयकरदाता किसान या उनके परिवार के सदस्य।
- केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी (MTS/चपरासी को छोड़कर)।
- संविधिक निकायों के वर्तमान/पूर्व सदस्य, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष।
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर जो अपना व्यवसाय चला रहे हों।
- संविधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति और सांसद/विधायक आदि।
PM-KISAN हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण (खाता संख्या और IFSC कोड)
- जमाबंदी /खसरा संख्या
- मोबाइल नंबर
PM-KISAN आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
- PM-KISAN पोर्टल पर जाएं।
- Farmers Corner सेक्शन में New Farmer Registration पर क्लिक करें।
- आधार नंबर और CAPTCHA दर्ज करें।
- मांगी गई जानकारी भरें और फॉर्म सबमिट करें।
- रजिस्ट्रेशन की पुष्टि के लिए OTP सत्यापन करें।
ऑफलाइन आवेदन
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ साथ ले जाएं और फॉर्म भरवाएं।
लाभार्थी सूची और स्थिति जांच (Status Check)
- PM-KISAN वेबसाइट पर जाएं।
- “Farmers Corner” में “Beneficiary Status” विकल्प चुनें।
- आधार नंबर, खाता संख्या या मोबाइल नंबर से स्थिति जांचें।
मोबाइल ऐप द्वारा आवेदन और जांच
- PM-KISAN मोबाइल ऐप को Google Play Store से डाउनलोड करें:
पंजीकरण, स्थिति जांच, किस्त की जानकारी और शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।
PM-KISAN हेल्पलाइन नंबर
- PM-KISAN टोल-फ्री नंबर: 1800-115-526
- कॉल सेंटर: 155261 / 011-24300606
- ईमेल: [email protected]
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक परिवर्तनकारी पहल है, जो छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पारदर्शिता, सरल आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल निगरानी इस योजना को विशेष बनाती है। यदि आप पात्र हैं, तो आज ही आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना – सामान्य प्रश्न (FAQ)
PM-KISAN योजना क्या है?
यह एक केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत पात्र किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
कौन-कौन किसान इस योजना के लिए पात्र हैं?
वे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है और जो सक्रिय रूप से खेती करते हैं, इस योजना के पात्र हैं।
इस योजना के तहत कितनी किस्तें मिलती हैं?
वर्ष में कुल 3 किस्तें ₹2,000-₹2,000 की मिलती हैं, यानी कुल ₹6,000 सालाना।
इस योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
PM-KISAN की वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या नजदीकी CSC सेंटर से ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।
मैं अपने आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकता हूँ?
PM-KISAN पोर्टल पर \”Beneficiary Status\” सेक्शन में जाकर आधार संख्या या मोबाइल नंबर द्वारा स्थिति जांची जा सकती है।
अगर आवेदन में गलती हो जाए तो क्या करें?
आप Farmers Corner में जाकर \”Edit Aadhaar Details\” का विकल्प चुन सकते हैं या नजदीकी CSC सेंटर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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