कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कैसे पाएं? कृषि अनुदान योजना 2025 की पूरी प्रक्रिया 10 Easy Steps में अभी आवेदन करे

Short Information:कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2025 एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की सुविधा प्रदान करना और खेती को अधिक उत्पादक, लाभकारी और टिकाऊ बनाना है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि वे आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके अपनी आय बढ़ा सकें।यहाँ कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2025 के तहत लाभ प्राप्त करकृषि यंत्र अनुदान योजना ने की Step-by-Step प्रक्रिया दी गई है, जिससे आप आसानी से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं

 

समय पर और सटीक फील्डवर्क के साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि मशीनें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कृषि मशीनीकरण के उपयोग को बढ़ावा देने और कृषि योग्य इकाई क्षेत्र में कृषि शक्ति के अनुपात को 2.5 किलोवाट/हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए, इस योजना को सभी भारतीय राज्यों में लागू किया जाएगा। SMAM योजना में केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र योजना दोनों घटक हैं। केंद्र प्रायोजित योजना घटकों में, भारत सरकार लागत का 60% वित्तपोषित करती है और राज्यों का हिस्सा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में 40% है, जहाँ अनुपात 90:10 है, जिसमें भारत सरकार 90% वित्तपोषित करती है। केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्रीय हिस्सा 100% है।

किन कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से फसल कटाई, गहाई आदि के काम में आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। किसानों से जिन कृषि यंत्रों की खरीद के लिए आवेदन मांग गए हैं, वे इस प्रकार से है-

  • रोटोकल्टीवेटर (Rotocultivator)
  • ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर (Tractor Drawn Reaper cum Binder)
  • स्वचालित रीपर कम बाइंडर (Automatic Reaper cum Binder)
  • विनोविंग फेन (ट्रैक्टर/मोटर ऑपरेटेड) (Winnowing Fan (Tractor/Motor Operated))
  • रीपर (स्वचालित/ट्रैक्टर चलित) (Reaper (Automatic/Tractor Driven))
  • मल्टीक्रॉप थ्रेशर एवं एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर (क्षमता 4 टन से कम) (Multicrop Thresher and Axial Flow Paddy Thresher (Capacity less than 4 Ton))
  • श्रेडर/मल्चर (Shredder/Mulcher)

पात्रता एवं चयन प्रक्रिया

  • आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
  • ट्रेक्‍टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्‍त करने के लिये ट्रेक्‍टर का रजिस्‍ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
  • एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही  कृषि यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान दिया जा सकेगा।
  • राजकिसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैण्डमाईजेषन उपरान्त ऑनलाईन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।

कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान 

ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत महिला और पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी (subsidy) दिए जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। आप जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं उसमें मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी आप ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर दिए गए सब्सिडी कैलकुलेटर (subsidy calculator) पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार देख सकते हैं।

योजना में आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

  1. आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  2. आवेदक किसान का मोबाइल नंबर
  3. आवेदक के बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी
  4. जनाधार कार्ड 
  5. जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो),
  6. लघु सीमान्त कृषक का प्रमाण पत्र
  7. ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य)|

कृषि यंत्रों परअनुदान का विवरण

योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण

क्र.योजना / गतिविधिहार्सपावर रेंजSC/ST/लघु/सीमान्त / महिला कृषकअन्य श्रेणी के कृषक
1सीड ड्रिल / सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल20 BHP से कम से 35 BHP से अधिक50% या ₹15,000 – ₹28,00040% या ₹12,000 – ₹22,400
2डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो20 BHP से कम से 35 BHP से अधिक50% या ₹20,000 – ₹50,00040% या ₹16,000 – ₹40,000
3रोटोवेटर20 BHP से अधिक से 35 BHP से अधिक50% या ₹42,000 – ₹50,40040% या ₹34,000 – ₹40,300
4मल्टी क्रॉप थ्रेसर20 BHP से कम से 35 BHP से अधिक50% या ₹30,000 – ₹1,00,00040% या ₹25,000 – ₹80,000
5रिज फरो प्लांटर / मल्टी क्रॉप प्लांटर / ट्रेक्टर रिपर20 BHP से कम से 35 BHP से अधिक50% या ₹30,000 – ₹75,00040% या ₹24,000 – ₹60,000
6चिजल प्लाऊ20 BHP से कम से 35 BHP तक50% या ₹10,000 – ₹20,00040% या ₹8,000 – ₹16,000

कृषि यंत्र अनुदान योजना Step-by-Step आवेदन प्रक्रिया

Step 1: पात्रता जांचें

सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं:

  • आप भारत के किसान हों (स्वयं या समूह के रूप में)।
  • पिछले 3 वर्षों में आपने इसी योजना का लाभ नहीं लिया हो।
  • आपके पास भूमि हो (कृषि कार्य हेतु)।
  • आपके पास आधार नंबर और बैंक खाता हो।

Step 2: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

राज्यवार पोर्टल्स:

Step 3: पंजीकरण (Registration) करें

  • पोर्टल पर “नई पंजीकरण करें” या “किसान पंजीकरण” विकल्प चुनें।
  • आधार नंबर ,जन आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • OTP वेरिफिकेशन करें।
  • व्यक्तिगत जानकारी भरें: नाम, पता, जिला, खाता संख्या, भूमि विवरण आदि।

Step 4: कृषि यंत्र का चयन करें

  • लिस्ट में से आवश्यक कृषि यंत्र (जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, हैप्पी सीडर आदि) का चयन करें।
  • यंत्र की श्रेणी, मॉडल, कंपनी आदि विवरण भरें।

Step 5: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

  • आपको ये दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक (IFSC सहित)
  • भूमि रिकॉर्ड (जमाबंदी/खसरा नंबर आदि)
  • ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पूर्व लाभ न लिए होने का स्वघोषणा पत्र (कुछ राज्यों में)

Step 6: आवेदन सबमिट करें

  • सभी जानकारी और दस्तावेज़ भरने के बाद  Submit  बटन दबाएं।
  • आवेदन की रसीद/Tracking ID डाउनलोड करें।

Step 7: आवेदन की स्थिति ट्रैक करें

  • पोर्टल पर  आवेदन की स्थिति या Track Application विकल्प चुनें।
  • अपना आवेदन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर स्थिति देखें।

Step 8: चयन और अनुमोदन

  • कृषि विभाग द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी।
  • स्वीकृत होने पर आपको SMS या पोर्टल पर सूचना मिलेगी।

Step 9: यंत्र की खरीद और रसीद जमा करें

  • स्वीकृति मिलने पर अधिकृत विक्रेता से यंत्र खरीदें।
  • बिल/रसीद पोर्टल पर अपलोड करें या कृषि विभाग को जमा करें।

Step 10: सब्सिडी का भुगतान

  • सब्सिडी की राशि आपके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेज दी जाएगी।

 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – कृषि यांत्रिकी करण योजना 2025

1. कृषि यांत्रिकी करण योजना क्या है?
यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने पर 40% से 80% तक सब्सिडी प्रदान करती है।
2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
सभी वर्ग के किसान (सामान्य, लघु, सीमांत, महिला, SC/ST) इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3. कितनी सब्सिडी मिलती है?
सामान्य: 40%, लघु/सीमांत: 50%, महिला/SC-ST: 60%–80%।
4. आवेदन कैसे करें?
राज्य सरकार के कृषि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
5. दस्तावेज़ कौन-कौन से चाहिए?
आधार कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर।
6. ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती है?
हां, कुछ राज्यों में 20–40 HP ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी मिलती है।
7. योजना कब तक चलेगी?
यह योजना वर्ष 2025 तक मान्य है। आवेदन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होते हैं।
8. योजना की जानकारी कहां से मिलेगी?
जिले के कृषि अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य की कृषि वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें।

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